कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री सुनील उदिया न बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल उप समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सभी जातियों और वर्गों के लोगों को शामिल किया जायेगा। पेजयल उप समिति किसी एक प्रथम बचत बैंक खाता खोलेगी। पेयजल उप समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इस कार्यकाल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण जल प्रदाय योजना के तहत एकल ग्राम में पाइप लाइन के जरिये पेयजल प्रदाय किया जायेगा। पेयजल उप समिति द्वारा 60 रूपये प्रति परिवार, व्यवसायिक कनेक्शन 200 प्रति कनेक्शन प्रति माह, उद्योगिक कनेक्शन प्रति माह एक हजार या जल मीटर के अनुसार लगाया जायेगा। बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती मधुलिका शुक्ला, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती मोहनी श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।
2024 तक जिले के सभी ग्रामों में घर-घर नलजल योजना होगी लागू