बाल विवाह रोकने में सहयोग की अपील की

भिण्ड / जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास विभाग भिण्ड श्री अब्दुल गफ्फार खान ने बाल विवाह रोकने में सहयोग की अपील की है।
    उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाडो अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह रोकने के लिए यह अभियान शुरू हुआ है। अक्षय तृतीय 26 अप्रैल 2020 के अवसर पर एवं विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह न हो इसके लिए सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजको, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर एवं बैंड सहित अन्य सभी लोगों से अपील की गई है कि वह इसमें सहयोग प्रदान करें।  यदि कोई बाल विवाह होने की संभावना हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को दी जाए, जिससे कार्यवाही की जा सके। बाल विवाह किए जाने पर दो वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपए का जुर्माना या दोनो से दंडित किया जा सकता है।