महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में गुरूवार को भाण्डेर में लाडो अभियान के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर केन्द्रित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर श्री राजीव चौबे ने प्रतिभागियों को कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुये बताया कि बाल विवाह करना कानूनन अपराध है और इसे रोकने हेतु म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2013 से लाडो अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत घर की लाडो की सही उम्र में शादी हो और उसकी शादी में कोई भी व्यवधान न आये, यह हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही उसके माता-पिता को भी बताया जाए कि 18 वर्ष से पहले शादी करने पर एक लाख रूपये का जुर्माना एवं दो साल तक का कठोर कारावास हो सकता है।कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित बाल संरक्षण अधिकारी श्री धीर सिंह कुशवाह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में बताते हुये कहा कि बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक कुरीति है, जिसका व्यक्ति के सामाजिक जीवन एवं शारीरिक, मानसिक दशा पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है एवं ऐसे बाल विवाह में सेवा देने वाले विभिन्न सेवा प्रदाता जैसे-प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, टेन्टवाला, मैरिज गार्डन, पंडित, नाई आदि भी बाल विवाह के दोषी होंगे और उन्हें 2 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोंनों हो सकते हैं।
बाल विकास परियोजना अधिकारी सुश्री सपना यादव ने उपस्थित प्रतिभागियों से चर्चा करते हुये अपील की कि यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी बालक अथवा बालिका के बाल विवाह की जानकारी लगती है तो तत्काल उसकी जानकारी विभाग, पुलिस को अथवा चाईल्ड लाईन 1098 आदि को दें, ताकि बाल विवाह होने से पूर्व ही ऐसे विवाह को रोका जा सके। उन्होंने विभागीय अमले को निर्देशित किया कि वे अपने कार्य क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का पालन करें, ताकि शासन द्वारा क्रियान्वित विभिन्न अधिनियमों एवं योजनाओं का लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। कार्यक्रम के अंत में श्री आकाश श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को चाईल्ड लाईन नं. 1098, महिला हेल्प लाईन नं. 1090 आदि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती सुधा गुप्ता, कु. नीलम मौर्य, श्रीमती राखी दुबे, नीलेन्द्र यादव, सिद्धार्थ सोनी आदि उपस्थित रहे।
भाण्डेर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर केन्द्रित जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन