मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत विभिन्न योजनाए चलाई जा रही है। जिसमें प्रसूति सहायता के लिए 45 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत महिला श्रमिकों हेतु तथा 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक हेतु सहायता तीन बच्चों तक सीमित है। विवाह सहायता के लिए 50 हजार रूपये महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की दो पुत्रियों तक सीमित है। शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि 500 रूपये से दस हजार तक दी जाती है। मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद पुरूस्कार 2 हजार से 12 हजार तक दिया जाता है। चिकित्सा सहायता के लिए राज्य बीमारी सहायता अनुसार सहायता की जाता है।
भवन संनिर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित हैं अनेक योजनाएं