ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने कलेक्टर ने दिये अधिकारियों को निर्देश |
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जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री भरत यादव ने हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाने जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को दिये हैं। छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो इसे दृष्टिगत रखते जिला दण्डाधिकारी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के जारी इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन कराने के दिये निर्देश में अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों से कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक तथा रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के दौरान प्रतिबंधित अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाये। इसके साथ ही मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत भी उसके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये। |
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध का कड़ाई से पालन