एसिड आदि के व्यापार हेतु लाइसेंस और खरीद के लिए परमिट अनिवार्य

 महिलाओं की सुरक्षा बनाए रखने एवं उनके उत्थान के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। एसिड के हमले की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए है कि एसिड अथवा विष के व्यापार से जुड़े हुए समस्त व्यापारियों को एसिड अथवा विष के व्यापार के लिए जिला कलेक्टर से लाइसेंस लेना अनिवार्य है तथा एसिड अथवा विष के उपभोक्ता को अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से परमिट लेना अनिवार्य है।
        लाइसेंस धारी व्यक्ति केवल परमिट धारी व्यक्ति को ही एसिड अथवा विष का विक्रय कर सकते हैं। एसिड अथवा विष के लाइसेंस एवं परमिट हेतु एमपी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन किया जाना चाहिए। एसिड अथवा विष के विक्रेता द्वारा जिला दंडाधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना एसिड अथवा विष का संग्रह एवं विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यापारी बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए एसिड अथवा विष के व्यापार में संलिप्त पाया जाता है तो अवैधानिक रूप से एसिड अथवा विष का संग्रह या विक्रय करने के कारण उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी