हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी की 2 मार्च से प्रारंभ

    हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी की 2 मार्च से प्रारंभ हो रही वार्षिक परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तथा निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री भरत यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
    जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रों के सौ मीटर की परिधि में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो इसके लिए परीक्षा केन्द्र परिसरों के भीतर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
    प्रतिबंधात्मक आदेश में परीक्षा केन्द्रों के आसपास मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के आसपास के सौ मीटर के दायरे में अवांछनीय व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी पाबंदी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों और इनके आसपास यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य में या नकल करने एवं कराने में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।