इंदौर।जिला कोर्ट इंदौर ने न्यायलय में कार्यरत युवती को पति सहित ससुरालजनों से सुरक्षा दिलाई।
युवती को पति ओर ससुरालजन प्रताड़ित करते थे।लड़की के रूप में कचरा पैदा करना और वंश चलाने वाला लड़का पैदा नही करने के ताने मारने,रस्सी से बांध मारपीट करना,प्राण घातक हमला भाग जाना,आरोपी पति द्वारा नोकरी ना कर पीड़िता से नोकरी करवाना,भरण पोषण नही कर ससुरालजनों द्वारा कई दिन से पीड़िता को परेशान करने,घरेलू हिंसा के केस को लंबा चलना आरोपी पति को भारी पड़ा,पति से केस प्रस्तूति दिनाक से कोर्ट ने पीड़िता को 1,30,000 रुपए भरण पोषण दिलाते हुए ससुरालजनों से संरक्षण दिलाने का फैसला सुनाया एवं फैसले को अमल में लाने हेतु फैसले की एक एक कॉपी थाने और महिला एवं बाल विकास अधिकारी को भेजी...