कलेक्टर भरत यादव ने जिले के सभी अपर कलेक्टर्स और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासकीय भूमि व संपत्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सिविल न्यायालयों में प्रचलित व लंबित प्रकरणों का निराकरण मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति के मार्गदर्शी नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित करें। न्यायालयों में लंबित व प्रचलित प्रकरणों में तथ्य एवं जानकारियां तत्परता से प्रस्तुत करें।
कलेक्टर श्री यादव ने निर्देशित किया है कि शासकीय भूमि व संपत्तियों से संबंधित न्यायालयों में प्रचलित जिन प्रकरणों में अधिवक्ता से परामर्श के बाद यह बात प्रकाश में आती है कि अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तब शासकीय अधिवक्ता के मत के साथ इसका एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग प्रमुख को उचित निर्णय लेने हेतु प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही शासकीय भूमि व संपत्तियों के संबंध में पारित विपरीत निर्णयों या आदेशों के संबंध में स्वयं द्वारा अपील, पुनरीक्षण व एसएलपी प्रस्तुत करने की जरूरत संबंधी लिए गए निर्णयों की भी जानकारी विभाग प्रमुख को देंवें।
इसके अलावा जहां न्यायालय द्वारा सरकार के दावे को अस्वीकार करते हुए कोई आदेश या निर्णय लिया जाए, वहां कलेक्टर के संज्ञान में लाकर और शासकीय अधिवक्ता के परामर्श से ऐसे निर्णय पर आदेश के विरूद्ध अपील व पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। श्री यादव ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस कार्य को प्राथमिकता और पूरी सतर्कता के साथ संपादित करें।
कलेक्टर ने अपर कलेक्टर्स और राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश