पूर्व निर्धारित दिवस पर बंद रहेंगे संस्थान

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत घोषित साप्ताहिक बंद दिवस, रविवार एवं मंगलवार हेतु जो स्थान शासन द्वारा निर्धारित किया गया है वर्तमान में उसी घोषित दिवस पर ही बन्द होंगे। सहायक श्रमायुक्त द्वारा समस्त शहर के व्यवसायियों से अपील की गई है कि अपने संस्थान साप्ताहिक बन्द दिवस पर बन्द रखें। वर्तमान मे किसी प्रकार का संशोधन साप्ताहिक बन्द दिवस हेतु नही किया गया है।